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Up to 46080 Rupees Per Years
Up to 56460 Rupees Per Years
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--All--
Up to 2.0 Lacs Rupees Per Years
Up to 2.5 Lacs Rupees Per Years
Up to 6.0 Lacs Rupees Per Years
खोंजें
योजना
1.
वृद्धावस्था / किसान पेंशन योजना
पात्रता –
आयु सीमा - 60 वर्ष या उससे अधिक |
आय सीमा - शहरी क्षेत्र में रू० 56,460/ - ग्रामीण क्षेत्र में रूo 46,080/- वार्षिक |
पेंशन धनराशि –
आयु वर्ग 60 वर्ष से 79 वर्ष तक – रू० 1000 /- मासिक प्रति पेंशनर | (राज्यांश – रू० 800/- एवं केन्द्रांश – रू० 200/-)
आयु वर्ग 80 वर्ष या उससे अधिक – रू ० 1000/- मासिक प्रति पेंशनर | (राज्यांश – रू० 500/- एवं केन्द्रांश – रू० 500/-)
आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन |
Web portal –
https://sspy-up.gov.in
2.
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
पात्रता –
आय सीमा - शहरी क्षेत्र में रू० 56,460/ - ग्रामीण क्षेत्र में रूo 46,080/- वार्षिक |
मृतक की आयु - मृत्यु की तिथि तक आयु 18 वर्ष से अधिक 60 वर्ष से कम |
आर्थिक सहायता धनराशि – रू० 30,000/- एक मुश्त |
आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन |
Web portal –
http://nsbs.upsdc.gov.in
3.
छात्रवृत्ति वितरण योजना
पात्रता –
पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना –
पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति/सामान्य वर्ग (कक्षा 9 व 10) की छात्रवृत्ति हेतु पात्रता के लिए अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार) वार्षिक प्रति परिवार निर्धारित की गयी है।
दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना –
दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार) वार्षिक प्रति परिवार तथा सामान्य वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु अभिभावक की आय-सीमा रू0 2,00,000/- (रूपये दो लाख) वार्षिक प्रति परिवार निर्धारित की गयी है।
छात्र/छात्राओं द्वारा http://scholarship.up.gov.in वेबपोर्टल में माध्यम से छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से लेकर भुगतान की समस्त प्रक्रिया आन लाइन है। छात्रवृत्ति की धनराशि पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में अन्तरित की जाती है।
छात्रो द्वारा छात्रवृत्ति आवेदन पर ऑनलाइन भरने तथा आधार प्रमाणीकरण की अनिवार्य व्यवस्था लागू |
पी oएफ o एम o एस o प्रणाली पर आधारित ई – पेमेंट के माध्यम से कोर बैंकिंग सिस्टम द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्रो के बैंक खातो में अंतरित |
वर्तमान वित्तीय वर्ष में आधार बेस्ट भुगतान प्रणाली की व्यवस्था लागू |
आवेदन से लेकर भुगतान तक समस्त प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन |
Web portal –
https://scholarship.up.gov.in/
सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति वितरण बजट की उपलब्धता की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता के अनुसार किया जाता है |
4.
अत्याचार से उत्पीडित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना
अत्याचार से उत्पीडित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 तथा पी० सी ० आर० एक्ट के अंतर्गत अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति के परिवारों को भारत सरकार की तदविषयक नियमावली के अंतर्गत न्यूनतम रु 85000 से लेकर 8,25,000 तक की सहायता घटना की प्रकृति/धारा के आधार पर उपलब्ध करायी जाती है |
Web Portal-
https://atrocityprevention.upsdc.gov.in
5.
मुख्मंत्री सामूहिक विवाह योजना
पात्रता –
रु 2.00 लाख वार्षिक (सभी वर्ग के परिवार )
पंजीकरण व्यवस्था –
Web portal –
https://cmsvy.upsdc.gov.in
न्यूनतम 10 जोड़ो के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था |
धनराशी-
दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में रु 35000 धनराशी अंतरित |
विवाह संस्कार हेतु आवश्यक सामग्री यथा कपडे, बिछिया, पायल, बर्तन आदि – रु 10000
प्रति जोड़े विवाह आयोजन पर व्यय रु 6000 |
कुल धनराशी प्रति जोड़ा व्यय रु 51000
6.
परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन
पात्रता –
ऐसे माता -पिता /अभिभावक जिनकी वार्षिक आय रू 6.00 लाख तक होती है ,के बच्चो को योजना अंतर्गत आच्छादित किया जाता है |
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को राज्य सेवाओं की परीक्षा में प्रशिक्षण योजना :
समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्तमान में सात पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र संचालित किये जा रहे है, जिनमे अभ्यर्थियों को विवरण निम्नवत है-
श्री छत्रपति साहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भागीदारी भवन लखनऊ – क्षमता 300 अभ्यर्थी (50% पिछड़ी जाति, 45% अनुसूचित जाति एवं 5% जनजाति)
आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र बालिका अलीगंज लखनऊ - क्षमता 150 अभ्यर्थी (50% पिछड़ी जाति, 45% अनुसूचित जाति एवं 5% जनजाति)
न्यायिक सेवा प्रशिक्षण केंद्र इलाहबाद - क्षमता 50 अभ्यर्थी (केवल अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु)
संत रविदास आई० ए० एस०, पी० सी० एस० पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी – क्षमता 100 अभ्यर्थी (केवल अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु)
डी० बी०आर० अम्बेडकर आई० ए० एस०, पी० सी० एस० पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र अलीगढ़ – क्षमता 200 अभ्यर्थी (केवल अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु)
डी० बी०आर० अम्बेडकर आई० ए० एस०, पी० सी० एस० पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र आगरा – क्षमता 200 अभ्यर्थी (केवल अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु)
आई0ए0एस0,पी0सी0एस0कोचिंग केन्द्र निजामपुर हापुड- क्षमता 200 अभ्यर्थी (120 पुरूष अभ्यर्थी तथा 80 महिला अभ्यर्थी
आई0ए0एस0,पी0सी0एस0 परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, गोरखपुर- निजामपुर हापुड- क्षमता 100 अभ्यर्थी (केवल अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु)
Web Portal-
https://socialwelfareup.upsdc.gov.in
7.
अनुसूचित जाति छात्रावास संचालन
प्रदेश में 261 छात्रावास स्थापित (178 छात्रावास बालक एवं 83 छात्रावास बालिकाओं हेतु निर्मित)
वर्तमान में कुल 227 छात्रावास संचलित एवं 34 असंचालित है।
अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को निःशुल्क आवासीय व्यवस्था, फर्नीचर, विद्युत् की सुविधा उपलब्ध करायी जाती है।
8.
राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन
ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के निर्धन एवं प्रतिभावान छात्रों को उत्कृष्ठ आवासीय शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जाती है।
विद्लयों में शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क छात्रावास, पाठ्य पुस्तकें यूनीफार्म एवं खेल-कूद आदि की व्यवस्था भी राज्य सरकार करती है।
विद्यालयों में 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति 25 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15 प्रतिशत सामान्य वर्ग के छात्राओ को प्रवेश की व्यवस्था।
बालक एवं बालिकाओ के लिए पृथक-पृथक विद्यालय।
94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में से 45 सी0बी0एस0ई0 बोर्ड से सम्बद्ध है एवं अवशेष 49 माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा सम्बद्ध।
छात्र /छात्राओं की उपयुक्त शिक्षण व्यवथा के दृष्टिगत 45 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में शैक्षिक आवासों (ट्रांजिट हॉस्टल ) का निर्माण कराया जा रहा है |
20 नवीन राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है।
Web Portal-
https://ats.upsdc.gov.in
9.
उ0प्र0 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं वृद्धाश्रमों का संचालन
माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007 की धरा -32 के अधीन उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली-2014 दिनांक 24-2-2014 को प्रकाशित कर दी गयी है।
अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप राज्य स्तर पर की गयी कार्यवाहियों का विवरण निम्नवत् अंकित हैः-
भरण-पोषण अधिकरण का गठन- उ0प्र0 शासन समाज कल्याण अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-2595 दिनॉक 20-10-2014 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों की समस्त तहसीलों में उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भरण-पोषण अधिकरण का गठन कर दिया गया है तथा अधिसूचना संख्या-2596/26-2-2014 दिनांक 20-10-2014 द्वारा प्रत्येक जनपद में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में अपीलीय अधिकरण का गठन कर दिया गया है।
सुलह अधिकारी की नियुक्ति हेतु पैनल का गठन- नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप प्रत्येक तहसील में एक सुलह अधिकारी की तैनाती का प्राविधान किया गया है। सभी जनपदों में तहसीलवार कुल 284 सुलह अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है तथा शेष तहसीलों में सुलह अधिकारियों की नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
वृद्धाश्रम संचालन- प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 150 संवासियों की क्षमता का गैर सरकारी संगठन के द्वारा पी0पी0पी0 मॉडल पर आधारित वृद्धाश्रम स्थापित कर दिया गया है।
वृद्धाश्रम में प्रवेश तथा प्रबन्धन हेतु दिशा-निर्देश- शासनादेश संख्या-32/2016/2988/26-2-2016 दिनॉक 28-12-2016 द्वारा वृद्धाश्रमों में प्रवेश तथा प्रबन्धन हेतु नीति निर्धारित की जा चुकी है एवं उक्त के अनुसार वृद्धों का संस्था में प्रवेश दिया जा रहा हैं।
वृद्धाश्रमों के प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर कार्यान्वयन समिति का गठन- वृद्धाश्रम का प्रबन्धन संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। वृद्धाश्रम के संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्यान्वयन समिति गठित करा दी गयी है।
Web Portal-
http://oldagehome.upsdc.gov.in
10.
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजनाः
प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा, जे0ई0ई0, नीट, एन0डी0ए0, सी0डी0एस0 इत्यादि हेतु प्रतिभाशाली व्यक्तियों को निःशुल्क साक्षात /आनलाईन प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा नई योजना मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारम्भ वित्तीय वर्ष 2020-21 में किया गया।
प्रदेश के समस्त जनपदों में अभ्युदय केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है।
छात्रों को आफ लाइन एवं आन लाइन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा हैं।
Web Portal-
http://abhyuday.up.gov.in